नई दिल्ली: PPF-सुकन्या समृद्धि के नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश जाने पूरी जानकारी अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसकी किसी भी सरकारी स्कीम में पैसा लगा रखा है तो यह खबर आपके काम की है. सरकार ने इन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. अब अगर आप भी इनमें से किसी भी सरकारी योजना में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिना पैन और आधार कार्ड के इसका फायदा नहीं ले पाएंगे.
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इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे से किसी भी तरह का निवेश करने के लिए सबसे पहले आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी. इसके अलावा लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा. आप पैन कार्ड के बिना निवेश नहीं कर पाएंगे.
पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए अकाउंट ओपन करते समय यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा. साथ ही निवेशक को ‘छोटी बचत योजना’ के निवेश से जोड़ने के लिए अकाउंट ओपन करने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा.
आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए या फिर धार एनरोलमेंट स्लिप
>> इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए
>> PAN नंबर, मौजूदा निवेशक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा.